Khagaria News | परबत्ता प्रखंड के सियादतपुर अगुवानी पंचायत के मुखिया पद के चुनाव से जुड़े मामले पर राज्य निर्वाचन आयोग पटना में फैसला सुना दिया था। यह फैसला पंचायत की मुखिया स्मृति कुमारी के पक्ष में गया था। सियादतपुर अगुवानी पंचायत के मुखिया पद के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे प्रत्याशी देवेंन्द्र शर्मा ने विजय प्रत्याशी स्मृति कुमारी के जातियो प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए इस चुनाव का परिणाम को रद्द करने की मांग करते हुए वाद दायर किया था. राज्य चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव याचिका संख्या के वाद संख्या – 73/2021 एवं गोगरी मुंशिफ न्यायालय में दाखिल वाद संख्या 03/2021 के दोनों वाद संख्या वादी एवं प्रतिवादी क्रमशः देवेंन्द्र शर्मा एवं स्मृति कुमारी थे दोनों वाद एवं प्रतिवादी एक है। येसे में दो स्थानों पर एक ही इस वाद की सुनवाई जारी नहीं रखी जा सकती है. वादी की मांगो को अस्वीकृत करते हुए उन्हें सलाह दिया गया है कि वह मुंशिफ न्यायालय गोगरी में दाखिल चुनाव याचिका संख्या 03/2021 मैं अपना पक्ष रखें इस आदेश के साथ चुनाव आयोग ने वाद की सुनवाई समाप्त कर दिया गया. इस मामले में बीपीआरओ आशीष कुमार ने कहा की चुनाव आयोग मैं चल रहा है मामले को खारिज कर दिया गया है और मुखिया स्मृति कुमारी के मामले में यथास्थिति बहाल किया गया था। हालांकि इस मामले में हाई लेवल के कास्ट स्कूटनी कमेटी के द्वारा मुखिया के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया था तथा स्मृति कुमारी कों सुढ़ी जाति का बताते हुए अपना अनुशंसा कर दिया गया था।अब आया नया मोड़दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना में सियादतपुर अगुवानी मुखिया स्मृति कुमारी के विरुद्ध फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मुखिया बनने के संबंध मे दायर वाद संख्या 48/2023 मे अंतिम सुनवाई 22 फरवरी को किया गया है न्ययालय के द्वारा आदेश सुरक्षित रख लिया गया है।