खगड़िया जिले के परबत्ता नगर पंचायत में चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की जांच के क्रम में 2 अभ्यर्थियों का नामांकन पत्र रद्द किया गया है. इस दौरान भवन विभाग के कार्यपालक अभियंता सह चुनाव पर्यवेक्षक प्रमोद कुमार झा उपस्थित थे. डीसीएलआर सह निर्वाची पदाधिकारी चंद्र किशोर कुमार सिंह ने बताया कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 धारा 18 मे वर्णित जीवित संतानों की संख्या को लेकर जारी निर्देशों को ध्यान में रखकर परबत्ता नगर पंचायत के वार्ड संख्या 15 से वार्ड पार्षद पद के अभ्यार्थी मीना खातुन (पति मो मोकतूर) एवं वार्ड नंबर 17 से वार्ड पार्षद अभ्यर्थी नूतन कुमारी (पति अरविंद पंडित) का नामांकन पत्र रद्द किया गया है. वहीं उन्होंने बताया कि मीना खातून के द्वारा दिए गए हलफनामा में बताया गया है कि 2008 से पूर्व उन्हें चार संतान था. जबकि उसके बाद उन्हें और दो संतान हुआ. जबकि नूतन देवी द्वारा दिए गए जानकारी के मुताबिक उन्हें भी पूर्व में तीन संताने थी. जबकि 2008 के पश्चात उन्हें दो और संतान हुआ. इस कारण इन दोनों अभ्यर्थियों का नामांकन पत्र को रद्द किया गया है. गौरतलब है कि नगरपालिका अधिनियम 2007 में बना था. इस अधिनियम की धारा 18 में नगर निकाय चुनाव के लिए अयोग्यता का उल्लेख है. धारा 18 (एम) के तहत वैसे उम्मीदवारों को नगर निकाय चुनाव के लिए अयोग्य करार दिया जाता है, जिन्हें 2 बच्चे के बाद तीसरा बच्चा कानून बनने के एक साल बाद हुआ हो. यानी कि 2008 से तीसरे बच्चे के होने पर चुनावी योग्यता खत्म हो जाती है.
मिली जानकारी के अनुसार 2 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र रद्द होने के बाद परबत्ता नगर पंचायत से मुख्य पार्षद पद के 22, उप मुख्य पार्षद पद के 12, वार्ड पार्षद पद के 160 सहित कुल 194 अभ्यर्थियों का नामांकन पत्र सही पाया गया. बताया जाता है कि 24 सितंबर तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकते हैं . जबकि 25 सितंबर को सूची का फाइनल प्रकाशन के साथ ही प्रतीक चिन्ह का आवंटन किया जाएगा.

Gurudev kumar

Editor-in-chief

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